बलात्कार के बाद कन्वर्जन के लिए धमकाया, अब्दुल रहमान और उसका पिता कलीम गिरफ्तार
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यूपी के बलिया जनपद में युवक अब्दुल रहमान और उसके पिता मोहम्मद कलीम
को पुलिस ने लव जिहाद (उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध
अध्यादेश), पास्को एक्ट समेत अन्य धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर
गिरफ्तार कर लिया.

यूपी के बलिया जनपद में युवक अब्दुल रहमान और उसके पिता मोहम्मद कलीम को पुलिस ने लव जिहाद (उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश), पास्को एक्ट समेत अन्य धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. गत 11 जनवरी को 22 वर्षीय युवक अब्दुल रहमान उर्फ़ गोलू ने शहर कोतवाली थाना अंतर्गत एक घर में घुस कर 14 वर्षीया किशोरी के साथ बलात्कार किया. उसने किशोरी का अश्लील वीडियो भी बना लिया. अश्लील वीडियो बनाने के बाद वह किशोरी को ब्लैकमेल कर रहा था. पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि अब्दुल रहमान और उसका पिता कलीम, किशोरी को कन्वर्जन करने के लिए धमका रहे थे.
जानकारी के अनुसार अब्दुल रहमान उर्फ़ गोलू अश्लील वीडियो के आधार पर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा तब पीड़िता ने परेशान होकर अपने घरवालों को यह बात बताई. गत 13 जनवरी को पीड़िता के पिता ने शहर कोतवाली के थाना प्रभारी निरीक्षक को घटना के बारे में बताया. पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर घटना की विवेचना आरम्भ किया. पुलिस ने पाया कि इस घटना में मोहम्मद कलीम अपने पुत्र अब्दुल रहमान को संरक्षण दे रहा है. घटना की गंभीरता को देखते हुए बलिया जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए. पुलिस टीम भी गठित की गई.
गत 26 जनवरी को पुलिस ने अब्दुल रहमान उर्फ गोलू एवं उसके पिता कलीम को कोतवाली थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया. शहर कोतवाली प्रभारी विपिन सिंह के अनुसार अब्दुल रहमान और उसका पिता, किशोरी को कन्वर्जन करने के लिए धमका रहे थे. अब्दुल रहमान के पिता कलीम को पॉस्को एक्ट व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया.