पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने प्रधानमंत्री इमरान खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इमरान सत्तारूढ़ दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष भी हैं। निर्धारित समय के भीतर पार्टी के भीतर चुनाव नहीं कराने के लिए आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है।
इमरान को भेजे गए नोटिस में चुनाव आयोग ने 13 जून, 2021 को होने वाले अंतर-पार्टी चुनाव नहीं कराने के लिए कारण बताने को कहा है। चुनाव अधिनियम- 2017 के तहत सभी राजनीतिक दलों के लिए समय पर अंतर-पार्टी चुनाव कराना अनिवार्य है। राजनीतिक दलों को पार्टी संविधान के अनुसार, तीन या चार साल में चुनाव करा सकती हैं।हर पांच साल से पहले राजनीतिक दलों को अंतर-पार्टी चुनाव कराना होता है और इसकी सूचना चुनाव आयोग को देनी पड़ती है। आयोग ने पूछा है कि चुनाव अधिनियम-2017 की धारा 215 (4) के तहत आपको इसका कारण बताना होगा कि आपकी पार्टी को आगामी चुनावों के लिए चुनाव चिह्न प्राप्त करने से क्यों न अयोग्य घोषित कर दिया जाए। ईसीपी ने 14 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। साथ ही, चेतावनी दी है कि अगर नोटिस का जवाब नहीं मिला तो चुनाव आयोग ‘कानून के तहत आगे की कार्रवाई करेगा।’
चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को पार्टी के एक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र पेश करना होता है, जिसमें यह भरोसा देना होता है कि चुनाव राजनीतिक दल के संविधान और चुनाव अधिनियम के अनुसार हुए थे। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव अधिनियम के तहत सूचीबद्ध राजनीतिक दल अंतर-पार्टी चुनावों का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही संसद, विधानसभाओं या स्थानीय सरकार के लिए चुनाव लड़ने को चुनाव चिन्ह हासिल कर सकेगा।
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