दिल्ली दंगे के दौरान करावल नगर इलाके में हुई तीन हत्याओं, आगजनी और लूट के तीन अलग-अलग मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने छह आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। पुलिस ने न्यायालय को बताया कि मुहम्मद सलमान, परवेज, अशरफ अली, सोनू सैफी, जावेद अली और आरिफ फरवरी, 2020 में शिव विहार तिराहे पर हुए दंगे में शामिल थे और उग्र भीड़ का हिस्सा थे।
दिल्ली दंगे के दौरान करावल नगर इलाके में हुई तीन हत्याओं, आगजनी और लूट के तीन अलग-अलग मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने छह आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। न्यायालय ने कहा मुकदमा चलाने के लिए आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट ने कहा कि भले ही इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन गवाहों ने आरोपितों की पहचान की है।
पुलिस ने न्यायालय को बताया कि मुहम्मद सलमान, परवेज, अशरफ अली, सोनू सैफी, जावेद अली और आरिफ फरवरी, 2020 में शिव विहार तिराहे पर हुए दंगे में शामिल थे और उग्र भीड़ का हिस्सा थे। दंगे के दौरान वीर भान को उस वक्त सिर में गोली मारी गई थी, जब वह अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। दिनेश नाम के व्यक्ति के माथे में गोली लगी थी, जबकि आलोक तिवारी के सिर में गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उनकी मौत हुई थी।
दंगे में आरोपितों ने दूसरे समुदाय के लोगों की हत्याएं की। न्यायालय ने आरोपितों के खिलाफ हत्या, दंगा, आगजनी, लूटपाट सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा आरोपितों के काल डेटा रिकार्ड (सीडीआर) के अनुसार वे वारदात वाली जगह के आसपास ही थे। गवाहों ने भी उनकी पहचान की है।
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